‘6.84% जीएस 2022’ का पुनर्भुगतान: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, ‘6.84% जीएस 2022’ की बकाया धनराशि को 19 दिसंबर, 2022 को बराबर मूल्य पर चुकाई दिया जायेगा। इस तारीख के बाद उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर कोई राज्य परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत पुनर्भुगतान वाले दिन को अवकाश घोषित करता है,तब उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा अवकाश के पूर्व वाले कार्यदिवस को ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा।
2). अ) राजकीय प्रतिभूति विनियमन, 2007 के उप-नियम 24(2) और 24(3) के अनुसार परिपक्वता पर भुगतान,सहायक खाता-बही या विशेष सहायक खाता-बही के रूप में मौजूद जो राजकीय प्रतिभूतियां होंगी, उनके पंजीकृत धारकों को मिलने वाले लाभ को धारक के बैंक खाते के विवरण के अनुरूप पे-ऑर्डर द्वारा कर दिया जायेगा। इसके अलावा यदि धारक के बैंक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान लेने की सुविधा होगी, तो उक्त धनराशि को धारक के बैंक-खाते में डाल दिया जायेगा। प्रतिभूतियों के मामले में भुगतान करने का उद्देश्य पूरा करने के लिये, इन राजकीय प्रतिभूतियों के मूल धारक या बाद के धारकों को अपने बैंक खाते का विवरण भुगतान से पहले देना होगा।
ब) बहरहाल, बैंक खाते/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धनराशि प्राप्ति के लिये अनिवार्य विवरण न होने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुये, देय तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान की सुविधा देने के लिये धारक प्रतिभूतियों पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, जिला कोषालयों, उप-कोषालयों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं (जहां वे ब्याज प्राप्त करने के लिये पंजीकृत हों) में पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले जमा कर सकते हैं।
3) यहां बताये गये किसी भी भुगतान कार्यालय से धनराशि भुगतान के बारे में समस्त प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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