योगी की 50वीं कैबिनेट बैठक में सस्ती सीएनजी समेत इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह लोकभवन में 50वीं प्रदेश कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई।
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वीं संशोधन को मंजूरी मिली है।
लखनऊ. 06 मार्च 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह लोकभवन में 50वीं प्रदेश कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वीं संशोधन को मंजूरी मिली है। लोकभवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में इसके साथ ही चिकित्सा तथा अन्य महकमे के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। डॉक्टरों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य किया गया है।
निम्न प्रस्ताव पर लगी मुहर:-
राजकीय चिकित्सा में आने वाले डॉक्टरों पर प्रस्ताव
-कैबिनेट में जहां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वीं संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- डॉक्टरों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य किया गया है। इसके तहत अब राजकीय चिकित्सा सेवा के तहत आने वाले चिकित्सकों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य किया गया है।
-इसके तहत एमबीबीएस और एमएस के साथ अन्य कोर्स करने वाले छात्रों को अब दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बिताना अनिवार्य होगा। इनको सीएचसी तथा पीएचसी में अपनी सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी।
फैक्ट्री एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पास
-कैबिनेट बैठक में फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत अंतर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम संशोधन पर मुहर लगी है।
उपमंडी स्थल का प्रस्ताव भी पास हुआ
-सरकार किसानों को उनके उपज के विक्रय के लिए बाजार में मंडी स्थल के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध कराना चाहती है।
-इसके लिए मंडी अधिनियम में निजी मंडी व मंडी उपस्थल घोषित करने और किसानों से सीधे खरीद आदि व्यवस्था के प्रावधान के लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया।
नेचुरल गैस निर्माण में कच्चे माल पर प्रस्ताव
- नेचुरल गैस निर्माण में कच्चे माल पर प्रस्ताव को मंजूरी दी पास हैं अब 21 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया हैं .
-इसके अलावा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की दर में भी संशोधन किया गया है।
यूपी बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन पास
-यूपी बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन पास हुआ हैं, सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में 22वां संशोधन किया गया है।
अंतरराज्यीय कर्मकार अधिनियम में संशोधन पास
-प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979 में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी है।
(साभार: भाष्कर)
सम्पादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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