
Breaking News- 5 मिनट 15 ख़बरें । 21 दिसंबर 2017 - 2 G आबंटन घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा व सभी आरोपित बरी - 06 साल से चल रही थी सुनवाई
> फैसले के बाद फूट-फूट कर रोए ए राजा - क्या कहा सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज ओपी सैनी ने?
> प्रवर्तन निदेशालय फैसले को हाईकोर्ट में देगा चुनौती.
> तमिलनाडु आर के नगर में उपचुनाव जारी व अन्य खबरें <
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपियों पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने यूपीए सरकार के समय हुए टूजी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाते हुए सभी आरोपियों को घोटाले और रिश्वत के मामलों में बरी कर दिया। इस पूरे घोटाले से राष्ट्रीय खजाने को 1.76 लाख करोड़ के नुकसान होने की जानकारी कैग ने दी थी।
फैसले के बाद फूट-फूट कर रोए ए राजा
कोर्ट के फैसले के बाद ए राजा ने कहा, 'हमे इंसाफ मिला। आरोप झूठे थे। जबरन लगाए गए थे। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मुकदमा किया गया। लेकिन हमें न्यायिक प्रकिया पर भरोसा था।' उन्होंने कहा कि एक वकील होने के नाते मैं फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद ही इस बारे में बोलूंगा। फैसले के बाद ए राजा फूट-फूट कर रोए। ए राजा की दोनों बेटियों समेत पूरा परिवार कोर्ट के बाहर मौजूद था। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले के 17 आरोपियों में 14 व्यक्ति और तीन कंपनियां (रिलायंस टेलिकॉम, स्वान टेलिकॉम, यूनिटेक) शामिल थीं। 2जी घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के तत्कालीन महालेखाकार और नियंत्रक (कैग) विनोद राय ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे।
क्या कहा सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज ओपी सैनी ने?
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए। जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बरी होने के फैसले पर कनिमोझी ने कहा- मैं सभी को धन्यवाद करती हूं।
फैसले के बाद बरी हुए सभी आरोपियों ने कोर्टरूम में ही एक दूसरे को गले लगाया। उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी की।
प्रवर्तन निदेशालय फैसले को हाईकोर्ट में देगा चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले को हइकोर्ट में चुनोती देने की बात कही। ए राजा के वकील मनु शर्मा ने कहा है कि सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान आरोप लगाने वाले कोई सबूत पेश नहीं दिए गए। सीबीआई की पहली चार्जशीट में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 14 लोग और तीन कंपनियां शामिल थीं। वहीं दूसरे मामले में पांच लोग और तीन कंपनियों का नाम शामिल था।
(साभार:D D News & हिन्दुस्तान )
संपादक: स्वतंत्र भारत न्यूज़
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