हाईकोर्ट का आदेश, 48 घंटे में पीलिया प्रभावित मोवा के लोगों को शिफ्ट करो
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए.
छत्तीसगढ़, 01 मई: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीलिया से हो रही मौतों पर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने राजधानी रायपुर के पीलिया प्रभावित मोवा नरहरपारा इलाके के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश शासन को दिए हैं. मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए.
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि शिविर लगाकर उनके स्वास्थ्य व खानपान की व्यवस्था की जाए.
(साभार- न्यूज़-18)
सम्पादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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