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बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक: निर्वाचन आयोग
दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 5 दिन और शेष
नई दिल्ली (PIB): निर्वाचन आयोग ने आज अपने दैनिक बुलेटिन में "बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक" जारी किया।
"बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक"
ए |
राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियां 1 ड्राफ्ट रोल के संबंध में |
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क्रम संख्या |
राजनीतिक दल का नाम |
बूथ लेवल अजेंट की संख्या |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
राष्ट्रीय दल |
||||
1 |
आम आदमी पार्टी |
1 |
0 |
0 |
2 |
बहुजन समाज पार्टी |
74 |
0 |
0 |
3 |
भारतीय जनता पार्टी |
53,338 |
0 |
0 |
4 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
899 |
0 |
0 |
5 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17,549 |
0 |
0 |
6 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी |
7 |
0 |
0 |
राज्य स्तरीय दल |
||||
1 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) |
1,496 |
53 |
0 |
2 |
जनता दल (यूनाइटेड) |
36,550 |
0 |
0 |
3 |
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) |
1,210 |
0 |
0 |
4 |
राष्ट्रीय जनता दल |
47,506 |
0 |
0 |
5 |
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी |
1,913 |
0 |
0 |
6 |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
270 |
0 |
0 |
|
कुल |
1,60,813 |
53 |
0 |
1. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियाँ (फॉर्म 7) प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित फॉर्म या घोषणा के बिना सामान्य शिकायतों को दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियाँ (फॉर्म 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा।
बी |
प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 2(जी) के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ईआरओ द्वारा प्राप्त किया गया |
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पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
|
0 |
0 |
||
|
|
|
|
सी |
प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां |
||
पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
|
1,78,948 |
20,702 |
||
|
|
|
|
डी |
18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र ( बीएलए से प्राप्त फॉर्म छह सहित ) |
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फॉर्म 6/फॉर्म 6 + घोषणा |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
|
6,35,124 |
27,825 |
||
|
|
|
|
- नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।
- एसआईआर के आदेशों के अनुसार, ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने तथा निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता।
- दिनांक 01.08.2025 की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिकारियों की वेबसाइटों (ज़िलावार) के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
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बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2025
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- शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
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- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदाता सूची कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है।
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- 24 जून 2025 से बिहार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है ।
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- बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) द्वारा क्षेत्र स्तर पर पूछताछ के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है और लिंक 1 पर बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है ।
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- ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए लिंक 2 पर अपना ईपीआईसी नंबर टाइप करें ।
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- यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है: पीड़ित व्यक्ति 1 सितंबर 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। लिंक 3
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- यदि कोई अयोग्य मतदाता शामिल हो गया है: उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पीड़ित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 3
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- किसी भी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त बीएलए भी विशिष्ट दावे (फॉर्म 6 में एकत्रित) प्रस्तुत कर सकते हैं और बीएलओ को निर्धारित घोषणा के साथ फॉर्म 7 में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लिंक 4
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- कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20(3)(बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 5
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