लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में____लक्खनऊ उच्च न्यायालय
लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में____लक्खनऊ उच्च न्यायालय
लक्खनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए अपने महत्वपूर्ण फैसले में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के 03 अगस्त 2012 की अधिसूचना को रद्द करते हुए कहा कि, लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में आती है.
ज्ञातब्य हो कि, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिनांक 03 अगस्त 2012 को एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त एजेंसी को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था.
न्यायालय ने सरकार के इस कृत्य को अवैध एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी की गई अधिसूचना बताते हुए गुरूवार को इसे रद्द कर दिया और प्रदेश के कथित भ्रष्ट तंत्र पर जोरदार हमला किया.
न्यायालय ने कहा कि समय आ गया है कि सरकार गलत तरीके से कमायी गयी सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान बनाकर उसे सख्ती से लागू करे.
संवाददाता, स्वतंत्र भारत न्यूज़