
निकाय चुनाव चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर अंत में, अभी बनें वोटर
निकाय चुनाव चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर अंत में, अभी बनें वोटरडी-डुप्लीकेशन साफ्टवेयर के जरिए ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया गया है जिनके नाम, पिता या संबंधी का नाम, लिंग व उम्र समान मिली है। जिलों को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराकर जांच कराने के निरलखनऊ (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण की मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। शहरी क्षेत्र के निवासी 11 सितंबर से तीन अक्टूबर के दरमियान मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं।सूची में नाम शामिल कराने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकेगा।अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मतदाता सूची को पूरी तरह से दुरुस्त कराना है। मौजूदा मतदाता सूची की त्रुटियों को पूरी तरह से दूर करने के साथ ही पात्र नागरिकों का नाम शामिल करने के लिए वृहद पुनरीक्षण कराने का फैसला आयोग ने किया है। अग्रवाल ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र पहली जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है। आयुक्त ने बताया कि बीएलओ (बूथ लेवल आफीसर) द्वारा घर-घर जाकर तय अवधि में किए जाने वाले पुनरीक्षण में यदि किसी व्यक्ति का नाम पंचायत एवं नगरीय निकाय दोनों की ही मतदाता सूची में पाया जाता है और वह सामान्य रूप में पंचायत क्षेत्र में ही निवास करता है तो उसका नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि डी-डुप्लीकेशन साफ्टवेयर के जरिए ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया गया है जिनके नाम, पिता या संबंधी का नाम, लिंग व उम्र समान मिली है। जिलों को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराकर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में गड़बड़ पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि नौ अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा।15 अक्टूबर तक सूची में नाम को देखकर किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दावे और आपत्ति दर्ज करायी जा सकेगी ताकि उसका निस्तारण हो सके। तय कार्यक्रम के मुताबिक 18 अक्टूबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए कार्यक्रम के मुताबिक राज्य सरकार को 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करनी है। सरकार की अधिसूचना होते ही आयोग भी चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर देगा। आयोग 35 दिन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं नामआयुक्त ने बताया कि शहर में रहने वाले ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट (एसईसी.यूपी.एनआइसी.आईएन) के माध्यम से 11 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीएलओ घर-घर जाकर संबंधित आवेदनों की 26 सितंबर से तीन अक्टूबर के दरमियान जांच करेंगे। जांच में ब्योरा सही पाए जाने पर नाम, मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ, सुपरवाइजर या सेक्टर आफीसर आदि की जानकारी भी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देने पर मिलेगी सूचनापुनरीक्षण के दौरान आयोग ने हर एक मतदाता से उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी लेने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि घर-घर सर्वे करने वाले बीएलओ को स्वेच्छा से एक अलग फार्म पर नंबर देने वाले मतदाताओं को आयोग समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं मसलन, मतदान की तिथि, नामांकन, परिणाम आदि उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए देता रहेगा। आयुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा विकसित मोबाइलएप पर चुनाव व मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां स्मार्ट फोन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। निकायों के मौजूदा परिसीमन पर ही होंगे चुनावमतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना के बाद नगरीय निकायों के मौजूदा परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसे निकाय जिनका विस्तारीकरण या पुनर्गठन किया गया है और यदि उनके परिसीमन की कार्यवाही पूरी नहीं की गई है तो मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण का कार्य विस्तारीकरण या पुनर्गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सूबे में इस समय 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद व 439 नगर पंचायतें हैं। वैसे तो राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह ही अलीगढ़ नगर निगम के सीमा विस्तार और कौशाम्बी की भरवारी नगर पंचायत का दायरा बढ़ाने के साथ ही उसे नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला किया है लेकिन अब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी न होने और मंगलवार को आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों ही जगह पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव हो सकेंगे। By Ashish Mishra Let's block ads! (Why?)