COVID-19: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने जारी किया सर्कुलर - वकीलों, कोर्ट स्टाफ और अन्य लोगों को समन, लिफाफा आदि चिपकने में लार के उपयोग की मनाही
नई-दिल्ली, 19 मई 2020: सोमवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया जिसमें वकीलों, कोर्ट स्टाफ और अन्य लोगों को # COIDID19 प्रकोप के मद्देनजर उसके प्रभाव को कम करने के लिए, आवेदन और याचिका और लिफाफे में समन, नोटिस आदि पर अदालती शुल्क टिकटों को चिपकाते हुए लार का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है।
(फोटो साभार- सोशल/मल्टी मीडिया)
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