तमिलनाडु में वैल्लोर संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, तमिलनाडु में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव संबधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को आयोग की कार्यवाही के अनुरूप राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निरस्त करने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 16 अप्रैल 2016 को एक प्रेस नोट भी जारी किया था।
अब निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए जनप्रतिनित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसार तमिलनाडु में "8- वैल्लोर संसदीय क्षेत्र" के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है।
मतदान कार्यकम:
अधिसूचना जारी करने की तारीख: 11. 07. 2019 (गुरुवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 18. 07. 2019 (गुरुवार)
नामांकन जांच की तिथि: 19.07.2019 (शुक्रवार)
उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 22.07.2019 (सोमवार)
मतदान की तिथि:05.08.2019 (सोमवार)
मतगणना की तिथि: 09.08.2019 (शुक्रवार)
तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए: 11.08.2019 (रविवार)
मतदाता सूची
उपरोक्त संसदीय सीट के लिए मतदाता सूची को अर्हता दिनांक के रूप में 01/01/2019 को प्रकाशित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी (वीवीपैट):
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित किये जाना सुनिश्चित किया गया है।
मतदाताओं की पहचान
पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न होए अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी।
आचार संहिता
चुनाव होने वाले संसदीय क्षेत्र के मतदान वाले पूरे या किसी भाग में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगीए जो आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/ आईएनएसटी/2016/सीसीएसए दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
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