राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
संत कबीर नगर: मननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर एवं मननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संत कबीर नगर के निर्देशन में जनपद न्यायालय एवं जनपद की तीनों तहसीलों (धनघटाएखलीलाबाद व मेंहदावल) एवं अन्य संबंधित विभागों में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें आम सहमति व कम समय में लोगों के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिससे लोगों का पैसा व समय की बचत होगी।
यह लोक अदालतें राष्ट्रीय स्तर पर हरेक अदालत में एक ही दिन लगाई जा रही हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मननीय श्री शैलेंद्र यादव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अदालतों में हर किस्म के दीवानीए मेट्रिमोनियल, किराया अपीलें, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जमीन कब्जे, आपराधिक अपीलें (सिर्फ कंपाउंडेबल केस) तथा समझौता योग्य केसों का निपटारा आम सहमति के साथ कराया जाएगा।
सिविल केसों में जिनमें किराए से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी, माल विभाग से संबंधित मामले, मनरेगा मामले, बिजली व पानी बिल के मामले (चोरी के अलावा), नौकरी पेशा मामलों में तनख्वाह के बकाया भत्तों के मामले, पेंशन व सेवा मुक्ती लाभ मामले, जंगलात एक्ट से संबंधित मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों के मामले लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। साथ ही अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों एवं फोरमो आदि में लम्बित प्रकरणों का निपटारा भी प्री-लीटिगेशन के माध्यम से कराया जा सकता है। साथ ही दिनांक 4 जुलाई 2019 और 9 जुलाई 2019 को मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकार वाद (MACP) के संबंध में प्री-ट्रायल का आयोजन किया गया है।
ज्ञात हो कि यदि उक्त श्रेणियों में किसी भी व्यक्ति का कोई वाद पहले चल रहा है तो वह अपना वाद लोक अदालत में सुनवाई रखना चाहता है।तो वह एक प्रार्थना.पत्र संबंधित न्यायालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यलय में दे सकता है।
लोक अदालतों में वादों की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि लोक अदालत द्वारा वाद का निपटारा होता है कि पहले से न्यायालय में जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कराई जाएगी। जिन मामलों का लोक अदालत में निपटारा हो जाता है। उन वादों में आगे अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों में वादों का निपटारा त्वरित व दोस्ताना तरीके से किया जाता है।
(नवनीत मिश्र, स्वतंत्र पत्रकार)
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