
7वां वेतन आयोग: एमएसीपी के उपरांत पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के माध्यम से DOPT का स्पष्टीकरण
भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने आरबीई संख्या- 23/ 2019 जारी किया है जिसमें
7वां वेतन आयोग में एमएसीपी के उपरांत पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के माध्यम से DOPT का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, मूल रूप में प्रस्तुत है:
भारत सरकार/ Govt. Of India
रेल मंत्रालय/ Ministry Of railway
रेलवे बोर्ड/ Railway Board
क्रम संख्या- पीसी-VIII/127 आरबीई सं. 23/2019
सं. पीसी-V/2016/ एमएसीपीएस/1 नईदिल्ली, दिनांक ।2.02.2019
महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन ईकाइयां,
विषय: उच्चतर वेतन लेवल के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के पश्चात् वेतन निर्धारित करना।
उच्चतर वेतन लेवल में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर वेतन निर्धारण का लाभ पहले से दिए जाने के पश्चात 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अवधि में वेतन निर्धारण को विनियमित करने से संबंधित मामले पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से यह विनिश्चय किया गया है कि 77वें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् एमएसीपी प्रदान करने पर वेतन निर्धारण के लाभ निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:
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(i) इस योजना के अंतर्गत नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ वित्तीय अपग्रेडेशन के समय भी अनुमेय होंगे (आरएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पैरा 13 में यथा निर्धारित)।
(ii) बहरहाल, नियमित पदोन्नति के समय अगला वेतन निर्धारण नहीं होगा, यदि कर्मचारी उसी वेतन लेवल में हो, जो एमएसीपीएस के अंतर्गत प्रदान किया गया हो।
(iii) बहरहाल, वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि एमएसीपीएस के अंतर्गत मौजूद लेवल से उच्चतर वेतन लेवल वाले पद पर ऐसी स्थिति होती है तो कर्मचारी को एमएसीपी के अनुसार लिए जा रहे वेतन के समान, पदोन्नति लेवल के उस सेल पर रखा जाएगाए जिस लेवल पर उसकी पदोन्नति हुई हो। यदि उक्त लेवल में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो, जिस पर पदोन्नति हुई हो, तो उसे उस लेवल में मौजूद अगले उच्चतर सेल में स्थापित किया जाएगा। कर्मचारी के पास विकल्प है कि वह पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण कर सकता है अथवा उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार अगली वेतनवृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण कर सकता है। .
2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(सुभांकर दत्ता)
उप निदेशक, वेतन आयोग.V
रेलवे बोर्ड
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