60 नहीं 58 ही है सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्ररू हाई कोर्ट
- सरकारी कर्मचारियों को लगा झटका - हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 की
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक तरह से झटका है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना को अमान्य करार दिया है और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल निर्धारित कर दिया है।
यूपी में ज्यादातर कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान पा रहे हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि, "फंडामेंटल रूल्स 56 एक विधायी नियम है, जिसे विधानसभा के जरिए ही संशोधित किया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत नियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति के तहत अधिसूचना जारी कर नियम 56 में संशोधन कर सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष नहीं की जा सकती।"
कोर्ट ने कहा है कि, "कानून की नजर में नियम 56 में संशोधन नहीं हुआ है। ऐसे में सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही है न कि 60 वर्ष।"
यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस इफाकत अली खान की खण्डपीठ ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहायक आर्किटेक्ट ओम प्रकाश तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
अजीत सोनी, संवाददाता
swatantrabharatnews.com