7.jpg)
केशरी देवी को प्रयागराज जिला पंचायत का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
प्रयागराज: मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केशरी देवी पटेल को जिला पंचायतए प्रयागराज का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश जस्टिस शशिकांत तथा जस्टिस मंजूरानी चौहान की खण्डपीठ ने पूर्व अध्यक्ष रेखा सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने याची के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती याचिका के साथ इस याचिका को भी सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
याची का कहना है कि, केशरी देवी को हटाकर वह अध्यक्ष चुनी गयी थीं। इन्हीं के इशारे पर याची के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और याची के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया।
अजीत सोनी, संवाददाता
swatantrabharatnews.com