
सुप्रीम कोर्ट ने ‘हरित’ पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री को दी मंजूरी, आतिशबाजी का समय तय किया
नई-दिल्ली: 23 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने “हरित” पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की मंगलवार को अनुमति दी जिनसे देश भर में कम उत्सर्जन होगा।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ ने दीपावली और अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए रात आठ बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया।
उच्चतम न्यायालय ने फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के, अनुमेय सीमा पार करने वाले पटाखे बेचने पर रोक भी लगा दी।
शीर्ष न्यायालय का आदेश वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर आया है।
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