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LARSGESS स्कीम: रेलवे बोर्ड ने दिये नियुक्ति के आदेश!!
नई-दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने RBE 151/2018 जारी कर लार्जेस स्कीम के अन्यतर्ग दि: 27.10.2017 तक के ऐसे रेेेल कर्मचारियों के बच्चों की नियुुक्ति के आदेश दिए हैैं जो इस स्कीम के अन्तर्गत रिटायरमेन्ट ले चुके थे परन्तु उनके बच्चों की नियुक्ति विभिन्न अदालती मामलों व अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं हो पाई थी।
क्या है लार्जेस स्कीम
रेलवे की लार्जेस स्कीम के तहत रेलवे ने पायलट और पाइंट्स मैन की नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 33 साल की हो चुकी है और दूसरे विभागों जैसे सेफ्टी कैटेगिरी में निर्धारित अवधि में काम करने के बाद यदि कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी संतान को उसकी जगह नौकरी देने का प्रावधान है। इसमें फिजिकल फिटनेस बेहद जरूरी है, तो शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं रखी है। इस स्कीम में नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अधिकांश मामलों में यह योजना केवल चतुर्थ श्रेणी, ट्रैक मैन, खलासी, टेलीकॉम, सिग्नल आदि विभागों के लिए भी थी जिसपर न्यायालय ने रोक लगा।
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