
01 अक्टूबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं में चुनाव बांडों की बिक्री
नई-दिल्ली: भारत सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 2 जनवरी, 2018 के जरिए चुनाव बांड योजना 2018 को अधिसूचित कर दिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनाव बांड वह व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक हो या नागरिकता प्राप्त की हो, कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनाव बांड खरीद सकता है।
केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीद सकते हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 45) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हो और जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा में डाले गए कुल मतों का एक प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त किया हो। ऐसे राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीदने के पात्र होंगे। पात्र राजनीकि दल चुनाव बांडों को अधिकृत बैंक के खाते के जरिए भुना सकते हैं।
बिक्री के पांचवें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के जरिए चुनाव बांडों को जारी करने और उन्हें भुनाने का अधिकार प्राप्त है। इसकी अवधि 01 अक्टूबर,2018 से 10 अक्टूबर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि जारी होने की तिथि से चुनाव बांड 15 दिनों के लिए वैध होंगे और वैध अवधि समाप्त होने के बाद अगर चुनाव बांड जमा किए जाते हैं, तो आदाता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए जाने वाले चुनाव बांड उसी दिन उनके खाते में चढ़ा दिए जाएंगे।
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