बिधान सभा में बिधेयक पास- विधायकों ने पूर्व प्रभाव- फरवरी 2017 से अपने वेतन में 64प्रतिशत की बृद्धि कर कम से कम 45हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाए
● गुजरात विधानसभा में पारित हुए सात विधेयक
● गुजरात विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसके जरिये विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपये तक पूर्व प्रभाव- फरवरी 2017 से बढ़ जाएगा।
गाँधीनगर: 19 सितम्बर, (भाषा) गुजरात विधानसभा ने मॉनसून सत्र के दूसरे और आखिरी दिन बुधवार को सात विधेयक पारित किए।
इनमें से एक विधेयक विधायकों का वेतन बढ़ाने से संबंधित है, जिसके जरिये विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
तदनुसार विधायकों का मासिक वेतन तकरीबन 64 फीसदी बढ़कर एक लाख 16 हजार रुपये हो जाएगा। वर्तमान में विधायकों का वेतन 70 हजार 727 रुपये है। वहीं, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता का वेतन तकरीबन 54 फीसदी बढ़कर एक लाख 32 हजार रुपये तक हो जाएगा। अभी उनका वेतन 86000 रुपये है।
■संशोधित वेतन पूर्व प्रभाव से फरवरी 2017 से लागू होगा। बकाया वेतन के तौर पर छह करोड़ रुपये वितरित किये जाएंगे। नये वेतन ढांचे से राज्य के खजाने पर सालाना 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।■
■ गुजरात विधानसभा के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्रियों और विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ता कानूनों में (संशोधन) विधेयक 2018 सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने पेश किया और उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ■
इसके अलावा भादंसं की धारा 379 के कुछ प्रावधानों में संसोधन करने के लिए पिछले महीने जारी अध्यादेश के स्थान पर विधेयक पारित किया गया।
इन दो विधेयकों के अलावा गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, केंद्रीय जीएसटी कानून की 30 धाराओं के संशोधन से जु़ड़ा विधेयक, गुजरात स्वामित्व फ्लैट कानून, 1963 के गुजरात नगरपालिका कानून को संशोधित करने वाला विधेयक, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी विधेयक 2018 भी पारित किया गया।
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