
हादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- जीवन जीने की आजादी, NIA जांच रहेगी जारी
नई दिल्ली, 08 मार्च 2018: सुप्रीम कोर्ट ने केरल निवासी 26 वर्षीय हादिया के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हदिया शकील की शादी को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सब इस शादी की अवैध करार दिया था। एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अदालतन ने कहा कि हादिया को अपना जीवन आजादी से जीने का हक है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अपनी जांच आगे जारी रखेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में, हाईकोर्ट शादी को रद्द नहीं कर सकता।
हादिया के पिता अशोक के एम ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और वो सीरिया जाना चाहती थी। उन्होंने 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में यह आरोप दोहराया है। आपको बता दें कि पिछले साल केरल की एक अखिला नाम की लड़की ने मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया था। जिसके बाद लड़की के पिता ने इस मामले की कोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसके बाद केरल के हाईकोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया था। हादिया के पति शफीं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी थी। अभी तक इस मामले में 30 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।
(साभार: One India)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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