गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी को बड़ी राहत, CBI जांच की याचिका खारिज
गौरतलब है कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी.
2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ व अन्य के खिलाफ मामले में केस चलाए जाने और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. बता दें इस मामले में प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी.
बता दें याचिकाकर्ता असद हयात, परवेज और अन्य की याचिका पर जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी. हालांकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए एके संड ने प्रदेश सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया. लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 18 दिसम्बर 2017 को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.
(साभार: मल्टी मीडिया)
संपादक: स्वतंत्र भारत न्यूज़
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