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मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में 27-कोलारास और 34-मुंगौली में 24 फरवरी 2018 को मतदान - घोषित हुआ चुनाव कार्यक्रम
चुनाव आयोग ने आज मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में 27-कोलारास और 34-मुंगौली चुनाव की तिथि व् कार्यक्रम घोषित किया....
मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में 27-कोलारास और 34-मुंगौली से स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है।...
..............................................................................भारत निर्वाचन आयोग
स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक सूचियों, मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः-
चुनाव |
कार्यक्रम |
गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि |
30.01.2018 (मंगलवार) |
नामांकन की अंतिम तिथि |
06.02.2018 (मंगलवार) |
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि |
07.02.2018 (बुधवार) |
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि |
09.02.2018 (शुक्रवार) |
मतदान की तिथि |
24.02.2018 (शनिवार) |
मतगणना की तिथि |
28.02.2018 (मंगलवार) |
तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा |
03.03.2018 (शनिवार) |
निर्वाचक सूची
मध्य प्रदेश के 27-कोलारास और 34-मुंगौली विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियां 1.1.2018 के संदर्भ में उप-चुनाव के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की निर्वाचक सूची अंतिम रूप से 19.1.2018 को प्रकाशित होगी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम तथा वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम तथा वीवीपीएटी उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित किया गया है।
मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रथा के अनुरूप आयोग ने इन उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदाता सूची में शामिल कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इन उप-चुनावों में मतदान के समय पहचान के दूसरे दस्तावेजों की अनुमति देने के बारे में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उन जिलों में लागू होगी जिनमें संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी हिस्सा आता है, जिसके लिए आंशिक संशोधन को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आयोग की निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) दिनांक 29 जून, 2017 देखें। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों,राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। संबंधित राज्य के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018