सीबीडीटी ने पैन और आधार को लिंक करने से पहले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की मृत्यु की स्थिति में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों में छूट दी: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार को लिंक करने से पहले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की मृत्यु की स्थिति में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों में छूट दी है।
करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी ने 2024 की सर्कुलर संख्या 8 दिनांक 05.08.2024 जारी किया और उसी के माध्यम से सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने से पहले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की मृत्यु की स्थिति में आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के अनुसार टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों में छूट दी है।
करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए, जिनमें 31.05.2024 को या उससे पहले तथा पैन और आधार को लिंक करने के विकल्प का उपयोग करने से पहले कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता की मृत्यु के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, परिपत्र में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 206एए/206सीसी के अंतर्गत कर कटौती/संग्रह के लिए कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर कोई दायित्व नहीं होगा, जैसा कि मामला 31.03.2024 तक किए गए लेनदेन से संबंधित हो सकता है।
यह सीबीडीटी द्वारा पहले जारी किए गए 2024 की सर्कुलर संख्या 6 दिनांक 23.04.2024 के क्रम में है, जिसमें अधिनियम के अनुसार उच्च टीडीएस/टीसीएस से बचने के लिए करदाताओं के लिए पैन और आधार को लिंक करने की तिथि 31.05.2024 तक बढ़ा दी गई थी (31.03.2024 तक दर्ज किए गए लेनदेन के लिए)। 2024 की सर्कुलर संख्या 06 दिनांक 23.04.2024 और 2024 की सर्कुलर संख्या 08 दिनांक 05.08.2024 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
*****