भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 'दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग' के बारे में सिफारिशें जारी की
नई दिल्ली (PIB): भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग' के बारे में सिफारिशें जारी की हैं।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 07.12.2021 के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से एमएससी जैसे प्रमुख नेटवर्क घटकों को साझा करने की अनुमति देने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत दूरसंचार संचालकों के बीच एचएलआर, आईएन आदि की सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2022 के माध्यम से, अपने पिछले संदर्भ दिनांक 07.12.2021 का उल्लेख करते हुए, सूचित किया कि लाइसेंसधारियों के बीच अधिकतम संसाधन उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी श्रेणियों के बीच सभी प्रकार के दूरसंचार बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
अधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ, अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की संख्या, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
प्राधिकरण ने देश में अंतर-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम के पट्टे की अनुमति देने के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए, हितधारकों के परामर्श में बुनियादी ढांचे के बंटवारे से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम के पट्टे से संबंधित मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 भारत के सामाजिक-
आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम को सार्वजनिक लाभ के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता देती है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 का लक्ष्य देश में स्पेक्ट्रम साझाकरण, पट्टा और बिक्री व्यवस्था को और आसान बनाना है। नव अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निर्धारित स्पेक्ट्रम के साझाकरण, व्यापार, पट्टे और सौंपने की अनुमति लागू शुल्क या शुल्क सहित नियमों और शर्तों के अधीन दे सकती है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 13.01.2023 को हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रति टिप्पणियाँ मांगने के लिए दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम पट्टे के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया। जवाब में, हितधारकों से 21 टिप्पणियाँ और पाँच प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। परामर्श पत्र पर 24.05.2023 को वर्चुअल माध्यम से एक खुली चर्चा आयोजित की गई।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर 'दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण, स्पेक्ट्रम साझाकरण और स्पेक्ट्रम लीजिंग' पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफ़ारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
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दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों को संबंधित लाइसेंस के अंतर्गत सभी प्रकार की दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारी उनके द्वारा स्वामित्व, स्थापित और संचालित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे जैसे भवन, टावर, बैटरी और पावर प्लांट, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे इत्यादि को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों को उनकी सेवाओं के दायरे के अनुसार सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारकों के साथ संबंधित लाइसेंस के अंतर्गत उनके स्वामित्व, स्थापित और संचालित सभी प्रकार के सक्रिय बुनियादी ढांचे के तत्वों को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (या दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डिजिटल भारत कोष) के अंतर्गत सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) की भविष्य की परियोजनाओं में, दूरसंचार विभाग को सार्वभौम सेवा प्रदाता (यूएसपी) के साथ समझौते में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए कि सार्वभौम सेवा प्रदाता (यूएसपी) परियोजना के अंतर्गत रखे गए निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने से इनकार नहीं करेगा।
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दूरसंचार विभाग को सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) की पहले से सौंपी गई परियोजनाओं में ऐसे सार्वभौम सेवा प्रदाता (यूएसपी) को निर्देश जारी करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए कि सार्वभौम सेवा प्रदाता (यूएसपी) पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ परियोजना के अंतर्गत रखे गए निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने से इनकार नहीं करेगा।
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उपभोक्ताओं के हित में, एक दूरसंचार सेवा प्रदाता, जिसने सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) या डिजिटल भारत कोष) के अंतर्गत सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण के साथ देश के दूरदराज और दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, को शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने नेटवर्क पर अन्य टीएसपी में रोमिंग की अनुमति देना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-बैंड एक्सेस स्पेक्ट्रम साझाकरण[जिसे या तो आम रेडियो एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न आवृत्ति बैंड में भाग लेने वाले एक्सेस प्रदाताओं द्वारा रखे गए एक्सेस स्पेक्ट्रम की पूलिंग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है, या पार्टनरिंग एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अनुमति देकर लागू किया जा सकता है। एलएसए में साझा फ़्रीक्वेंसी बैंड(बैंडों) में संचालित होने वाले एक-दूसरे के रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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दूरसंचार विभाग को भारत में अधिकृत साझा पहुंच (एएसए) तकनीक-आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण को लागू करने की संभावना तलाशनी चाहिए, जिसके अंतर्गत, आईएमटी सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण स्पेक्ट्रम बैंड में सरकारी एजेंसियों या अन्य संस्थाओं (गैर-टीएसपी) को आवंटित स्पेक्ट्रम, सेवा प्रदाताओं को द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के रूप में एक्सेस करने के लिए सौंपा जाए।
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इच्छुक एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एएसए तकनीक-आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण का एक फील्ड परीक्षण दूरसंचार विभाग की देखरेख में आयोजित किया जाना चाहिए।
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एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के पट्टे की अनुमति दी जानी चाहिए।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इन सिफारिशों के माध्यम से उपरोक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम और शर्तें भी प्रदान की हैं।
दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण पर सिफारिशों के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिक लागत दक्षता और बाजार में बेहतर समय लाने में मदद मिलेगी।
सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ)
परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को अनिवार्य रूप से साझा करने की सिफारिशों का उद्देश्य सरकार द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज के लाभों को एक से अधिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है। इसके अलावा, दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों में सरकारी वित्त-पोषण से निर्मित मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनिवार्य रोमिंग की सिफारिशों का उद्देश्य होम नेटवर्क प्रदाता की कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण ग्राहकों को होने वाली कठिनाई को कम करना है।
वर्तमान में देश में केवल स्पेक्ट्रम व्यापारऔर इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की अनुमति है। दुर्लभ स्पेक्ट्रम के अधिक कुशल उपयोग के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सिफारिश की है कि स्पेक्ट्रम पट्टे और इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की भी अनुमति दी जानी चाहिए।
इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा और दूरसंचार सेवाओं की व्यापक कवरेज प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, अधिकृत साझा पहुंच (एएसए) तकनीक- आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण को लागू करने की संभावना तलाशने की सिफारिशों का उद्देश्य दुर्लभ संसाधन के कुशल और प्रभावी उपयोग को और मजबूत करना है।
सिफ़ारिशें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की वेबसाइट www.trai.gov.in पर पोस्ट कर दी गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है या www.trai.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है।
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