नीट-पीजी काउंसलिंग - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण पर ‘ईडब्ल्यूएस आरक्षण’ तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि ‘ईडब्ल्यूएस आरक्षण’ तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है और वह देश के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण से मामले को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध करेंगे।
रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कोटा से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, "कुछ अत्यावश्यकता है। यदि लॉर्डशिप कल इसकी सुनवाई पर विचार कर सकें। मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार (याचिकाकर्ताओं के लिए) से यहां रहने का अनुरोध किया है।"
ज्ञातव्य हो कि, देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हाल ही में NEET-PG 2021 नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।
(फोटो साभार- मल्टीमीडिया)
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