सीसीआई को धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (डीबीओएल) द्वारा धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (डीएसएमएल) के कुछ उपक्रमों के ग्रीन चैनल के जरिए अधिग्रहण का नोटिस प्राप्त हुआ: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
नयी दिल्ली (PIB): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 6 के उप खंड (2) और साथ में पढ़े जाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (बिजनेस के संयोजन से संबधित लेनदेन की प्रक्रिया) नियमन 2011 (संयोजन नियमन) के 5ए के तहत ग्रीन चैनल नोटिस प्राप्त हुआ है। इस तरह के नोटिस को स्वीकृति माना जाता है।
धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (डीबीओएल) द्वारा धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (डीएसएमएल) के कुछ उपक्रमों का अधिग्रहण इंटर कनेक्टेड स्टेप सीरीज के तहत हुआ है।
डीएसएमएल समूह में प्रवर्तक - प्रबंधकों के दो परिवार शामिल हैं। इसके तहत जीवी प्रमोटर समूह का प्रतिनिधित्व श्री गौरव गोयल और जीटी प्रमोटर समूह का प्रतिनिधित्व श्री गौतम गोयल द्वारा किया जाता है। श्री गौरव गोयल और श्री गौतम गोयल वर्तमान में डीएसएमएल के प्रबंध निदेशक हैं।
प्रस्तावित संयोजन में इंटर-कनेक्टेड कदमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार जीवी प्रमोटर ग्रुप डीएसएमएल (जो धामपुर और राजपुरा इकाइयों को अपने स्वामित्व में लेगा) में केवल/तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्सेदारी रखेगा और जीटी प्रमोटर ग्रुप डीबीओएल (जिसमें असमोली, मंसूरपुर और मीरगंज इकाइयां होंगी) में केवल/तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्सेदारी रखेगा।
डीएसएमएल एक लिस्टेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित है। वर्तमान में डीएसएमएल की उत्तर प्रदेश में पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। डीएसएमएल में विभिन्न क्षमताओं के साथ चीनी, बिजली, औद्योगिक शराब, इथेनॉल, रसायन और पीने योग्य शराब की उत्पादन सुविधाएं हैं। डीएसएमएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
डीबीओएल शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित है। वर्तमान में, डीबीओएल के सभी शेयर डीएसएमएल और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास हैं। ऐसे में डीबीओएल, डीएसएमएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। डीबीओएल में भी डीएसएमएल के समान चीनी, बिजली और औद्योगिक शराब, इथेनॉल, रसायन और पीने योग्य शराब का उत्पादन होता है। हालांकि वर्तमान में डीबीओएल का संचालन शुरू होना बाकी है।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश यहां उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2021-07-854.pdf
(संयोजन नियमन के नियम 5 ए के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 6 के उप खंड (2) के तहत फाइलिंग (यानी ग्रीन चैनल के तहत प्रस्तावित संयोजन के अनुमोदन के लिए नोटिस) को फाइलिंग और उसकी पावती पर अनुमोदित माना जाएगा।)
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