गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को केन्द्र शासित प्रदेश में सभी पदों के लिए पात्र बनाने का आदेश जारी किया
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों को अनुकूलन और संशोधन के लिए 31 मार्च, 2020 को एक आदेश जारी किया था ताकि नवगठित जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में केन्द्रीय कानूनों को लागू किए जाने की सुविधा प्राप्त हो सके।
गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को केन्द्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी पदों के लिए पात्र बनाने का अगला आदेश जारी किया है।
31.03.2020 की गजट अधिसूचना (हिन्दी/अंग्रेजी) देखने के लिए यहां क्लिक करें
03.04.2020 की गजट अधिसूचना (हिन्दी/अंग्रेजी) देखने के लिए यहां क्लिक करें
उपरोक्त जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी है।
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