Live: अयोध्या भूमि विवाद: मुस्लिम पक्ष ने कहा- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं.
नई दिल्ली: अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया।
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने फैसले में कहा कि, "विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। साथ ही उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने का फैसला दिया"।
इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने असंतुष्टि जताई।
उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर हम आगे की कार्रवाई के संबंध में विचार करेंगे।
जफरयाब जिलानी ने कहा कि अगर हमारी कमेटी सहमत होगी तो हम इस पर पुनिर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। यह हमारा अधिकार है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का नियम भी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें:
- एएसआई की रिपोर्ट में जमीन के नीचे मंदिर के सबूत मिले: सुप्रीम कोर्ट
- विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई: सी जे आई
- रामलला को जमीन के लिए ट्रस्ट बनाया जाए: सी जे आई
- मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए: सी जे आई
(साभार- ट्विटर & फोटो साभार- ANI/ ट्विटर )
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