पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त अधिसूचित की, जो 01.07.2024 से देय है: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01.07.2024 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इसके बाद सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 30.10.2024 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
इस तरह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 01 जुलाई, 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत तक क्रमशः महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि के हकदार हो जाएंगे ।
महंगाई भत्ते की ये दरें (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत केंद्र सरकार के अवशोषित पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होंगी, जिनके संबंध में 15 वर्ष की राशि-परिवर्तन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पीएंडपीडब्लू(डी) खंड II के तहत आदेश जारी किए गए हैं (ii) रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (v) पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
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