संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया: खान मंत्रालय
महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संशोधन खनन क्षेत्र में प्रमुख सुधार प्रस्तुत करता है
बारह परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिज हटा दिए गए
केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करेगी; राज्य सरकारों को राजस्व प्राप्त होगा
महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत की गई
संशोधन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और कनिष्ठ खनन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल कानूनी वातावरण मिलने की आशा है
नई दिल्ली (PIB): राज्यसभा ने आज दिनांक 2 अगस्त 2023 (बुद्धवार) को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में संशोधन करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया है। विधेयक 28.07.2023 को लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था और राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के साथ, विधेयक को सहमति के लिए अब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के पास भेजा जाएगा।
खनिज क्षेत्र में कई सुधार लाने के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2015 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, विशेष रूप से, खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना और अन्वेषण पर बल देने और अवैध खनन के लिए कड़े दंड को सुनिश्चित करने और खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना के लिए खनिज रियायतें देने के लिए नीलामी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया था। विशिष्ट आकस्मिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिनियम को वर्ष 2016 और 2020 में संशोधित किया गया था और अंतिम बार वर्ष 2021 में इस क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए, जैसे कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच अंतर को दूर करना, खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक मंजूरी का हस्तांतरण, पट्टेदार के परिवर्तन के साथ भी, खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हटाना, गैर-नीलामी रियायत धारकों के अधिकारों को समाप्त करना, जिनके परिणामस्वरूप खनन पट्टे नहीं मिले हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र को रियायतें केवल नीलामी के माध्यम से दी जाती हैं आदि के लिए संशोधन किया गया था।
लेकिन, खनिज क्षेत्र को विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने के लिए कुछ और सुधारों की आवश्यकता है जो देश में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में उनके निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला में कमज़ोरी और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान भी हो सकता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ जमीनी तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर हैं। ऊर्जा परिवर्तन और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व बढ़ गया है।
इसके अनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को अधिनियमित करके उपरोक्त अधिनियम में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। महत्वपूर्ण खनिजों पर दुनिया भर में ध्यान केंद्रित करने के साथ संशोधन खनन क्षेत्र में प्रमुख सुधार प्रस्तुत करता है, जिसमें शामिल हैं:
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अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में निर्दिष्ट 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटा दिया गया है, अर्थात्, लिथियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क, बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज, नाइओबियम और टैंटलम युक्त खनिज और ज़िरकोनियम-युक्त खनिज।
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अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना। इन नीलामियों से मिलने वाला राजस्व संबंधित राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
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महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरूआत करना।
संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:
(ए) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में निर्दिष्ट 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाना
अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों का खनन और अन्वेषण केवल सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए, इन खनिजों की खोज और खनन बहुत सीमित है। परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध कई खनिजों में कई गैर-परमाणु अनुप्रयोग हैं। अधिकतर मामलों में, इन खनिजों का गैर-परमाणु उपयोग उनके परमाणु उपयोग से कहीं अधिक है। ऐसे कई खनिज प्रकृति में विखंडनीय या रेडियोधर्मी नहीं हैं। इनमें से कुछ खनिज वस्तुएं कई अन्य खनिजों से भी जुड़ी हुई पाई जाती हैं। देश की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु खनिजों की सूची से हटाए जाने वाले प्रस्तावित खनिजों की खोज और उत्पादन को सख्ती से बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी कई गुना बढ़ सकती है। इन खनिजों की खोज और खनन गतिविधियों में विस्तार के परिणामस्वरूप परमाणु क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।
विधेयक में कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का प्रावधान है। लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, निओबियम, टैंटलम और ज़िरकोनियम के खनिज प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी में किया जाता है और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वच्छ ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित होने से लिथियम-आयन बैटरियों में उपयोग होने वाले लिथियम जैसे खनिजों की मांग कई गुना बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में, देश इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है क्योंकि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कारण इन खनिजों की अधिक खोज या खनन नहीं हो रहा है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इन खनिजों का अत्यधिक आर्थिक महत्व और आपूर्ति जोखिम काफी अधिक है।
इन खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने पर, इन खनिजों की खोज और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुला हो जाएगा। परिणामस्वरूप, देश में इन खनिजों की खोज और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है।
(बी) कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना
संसद द्वारा पारित एक और प्रमुख संशोधन केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देना है। मोलिब्डेनम, रेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, इंडियम, गैलियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, प्लैटिनम समूह के तत्व, "दुर्लभ जमीनी" समूह के खनिज (यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं); उर्वरक खनिज जैसे पोटाश, ग्लौकोनाइट और फॉस्फेट (यूरेनियम के बिना) और खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपे गए 107 खंडों में से ग्रेफाइट, निकल और फॉस्फेट खनिजों में से अब तक केवल 19 खंडों की नीलामी की गई है। चूंकि ये महत्वपूर्ण खनिज हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए केंद्र सरकार को इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नीलामी रियायत के लिए अधिकृत करने से नीलामी की गति बढ़ेगी और खनिजों का शीघ्र उत्पादन होगा जो अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संक्रमण, खाद्य सुरक्षा, आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंतावश्यक हो गए हैं।
भले ही नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, सफल बोलीदाताओं को इन खनिजों के लिए खनन पट्टा या मिश्रित लाइसेंस केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान राज्य सरकार को प्राप्त होते रहेंगे।
(सी) महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरूआत
हालांकि खनन और अन्वेषण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त नहीं हुआ है। दुनिया भर में विशेषज्ञता रखने वाली कनिष्ठ खनन कंपनियां खनिजों की खोज में लगी हुई हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों जैसे सोना, प्लैटिनम समूह के खनिज, दुर्लभ जमीनी तत्व आदि की खोज में लगी हुई हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
विधेयक से अधिनियम में एक नई खनिज रियायत, अर्थात् अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) देने के प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। नीलामी के माध्यम से दिया गया अन्वेषण लाइसेंस, लाइसेंस धारक को अधिनियम की नई प्रस्तावित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति देगा। ये खनिज हैं तांबा, सोना, चांदी, हीरा, लिथियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सीसा, जस्ता, कैडमियम, दुर्लभ पृथ्वी समूह के तत्व, ग्रेफाइट, वैनेडियम, निकल, टिन, टेल्यूरियम, सेलेनियम, इंडियम, रॉक फॉस्फेट, एपेटाइट, पोटाश , रेनियम, टंगस्टन, प्लैटिनम समूह के तत्वों और अन्य खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का प्रस्ताव है। अन्वेषण लाइसेंस के लिए पसंदीदा बोली लगाने वाले का चयन खनन पट्टा (एमएल) धारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी के लिए रिवर्स बोली के माध्यम से किया जाएगा। न्यूनतम प्रतिशत बोली लगाने वाले बोलीदाता को अन्वेषण लाइसेंस के लिए पसंदीदा बोलीदाता माना जाएगा। इस संशोधन से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और कनिष्ठ खनन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल कानूनी वातावरण मिलने की आशा है।
अन्वेषण लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए खंडों को खनन पट्टे के लिए सीधे नीलाम किया जा सकता है, जिससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। पट्टा धारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में हिस्सा मिलने से अन्वेषण एजेंसी को भी लाभ होगा।
गहराई में पाए जाने वाले खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि उच्च मूल्य वाले खनिज हैं। सतही/थोक खनिजों की तुलना में इन खनिजों का पता लगाना और खनन करना कठिन और महंगा है। ये खनिज नए युग के इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा (सौर, पवन, इलेक्ट्रिक वाहन) के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, रक्षा आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में संक्रमण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सतही/थोक खनिजों की तुलना में देश में इन खनिजों के लिए संसाधन की पहचान बहुत सीमित है। कुल खनिज उत्पादन में गहराई में मौजूद खनिजों की हिस्सेदारी बहुत कम है और देश ज्यादातर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। इसलिए, गहराई में मौजूद खनिजों की खोज और खनन में और तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिज के अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा, बढ़ावा देगा और प्रोत्साहित करेगा ।
अन्वेषण में निजी एजेंसियों को शामिल करने से महत्वपूर्ण और गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों की खोज में उन्नत प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता आएगी। प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था में एक सक्षम व्यवस्था बनाने की आशा है, जहां अन्वेषण एजेंसियां भूवैज्ञानिक डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या मूल्य श्रृंखला में दुनिया भर से विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी लाएंगी और खनिज भंडार की खोज के लिए जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएंगी।
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