केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा-निर्देशों में ढील दी: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): मौजूदा कोविड-19 स्थिति और दुनिया भर में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों को और आसान बना दिया है।
इन नए दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत, जो 20 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो जाएंगे, भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के यादृच्छिक 2 प्रतिशत उपसमूह के आरटी-पीसीआर आधारित परीक्षण की पहले की आवश्यकताएं अब हटा दी गई हैं।
हालांकि, एयरलाइंस के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में एहतियाती उपायों का पालन करने की पूर्व सलाह लागू रहेगी।
इन नवीनतम दिशानिर्देर्शों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ( https://www.mohfw.gov.in/ ) पर उपलब्ध करा दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार कोविड-19 परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रहा है।
*****