बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव
नई दिल्ली (PIB): निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 04 सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 08 मई, 2023 को वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
बिहार |
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क्र.सं. |
निर्वाचन क्षेत्र का नाम |
सदस्य का नाम |
सेवानिवृत्ति की तिथि |
1 |
सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र |
वीरेंद्र नारायण यादव |
08.05.2023 |
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गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र |
अवधेश नारायण सिंह |
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गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र |
संजीव श्याम सिंह |
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कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र |
संजीव कुमार सिंह |
2. बिहार विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति भी हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-
क्र.सं. |
सदस्य का नाम |
निर्वाचन क्षेत्र का नाम |
कार्यकाल की अवधि |
रिक्ति का कारण |
रिक्ति की तिथि |
1 |
श्री केदार नाथ पाण्डेय |
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र |
16.11.2026 |
निधन |
24.10.2022 |
3. आयोग ने बिहार विधान परिषद् के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद् के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है:
क्र.सं. |
कार्यक्रम |
तिथि |
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अधिसूचना जारी होने की तिथि |
06 मार्च, 2023 (सोमवार) |
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नामांकन करने की अंतिम तिथि |
13 मार्च, 2023 (सोमवार) |
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नामांकन पत्रों की जांच |
14 मार्च, 2023 (मंगलवार) |
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि |
16 मार्च, 2023 (गुरुवार) |
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मतदान की तिथि |
31 मार्च, 2023 (शुक्रवार) |
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मतदान की अवधि |
प्रातः 08:00 से सायं 04:00 बजे तक |
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मतगणना |
05 अप्रैल, 2023 (बुधवार) |
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वह तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हो जाएगा |
11 अप्रैल, 2023 (मंगलवार) |
4. प्रेस नोट दिनांक 03.11.2022 के पैरा 33 में निहित ईसीआई द्वारा जारी कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश का, जहां भी लागू हो, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश लिंक https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ पर उपलब्ध है।
5. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर अधोलिखित लिंक के तहत विवरण देखें:
6. बिहार के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है, ताकि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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