Climate कहानी: क्या है विद्युत संशोधन विधेयक 2022 में ख़ास, क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या कहना है विशेषज्ञों का?
Climate कहानी में "क्या है विद्युत संशोधन विधेयक 2022 में ख़ास, क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या कहना है विशेषज्ञों का" शीर्षक से प्रकाशित तथ्यों में बताया गया है कि, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया और कहा कि यह विधेयक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए है। फिलहाल ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने विधेयक पर चर्चा के लिए इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया है।
सरकार का कहना है कि यह बिल पावर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। सरकार कि मानें तो इस बिल के एक्ट बनने के बाद उपभोक्ताओं के पास बेहतर सेवाएं देने वाली बिजली वितरण कंपनी चुनने का विकल्प होगा। वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से आपूर्ति बेहतर होगी।
विधेयक की कुछ खास बातें
भारत सरकार ने मूल विद्युत कानून में कुल दस संशोधनों का प्रस्ताव सामने रखा है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बाते हैं:
प्रोफेसर श्रीकांत ने कहा कि मौजूदा सरकारी वितरण कंपनियां बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। प्रस्तावित विधेयक से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस विधेयक के कानून बनने पर उन्हें अपने तंत्र को निजी कंपनियों के साथ साझा करना पड़ेगा जो सरकारी वितरण कंपनियों को 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से कीमत चुका कर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि सक्षम उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी। सवाल यह है कि इससे बराबरी वाली बात कैसे रहेगी। सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां गरीब से गरीब उपभोक्ता को भी बिजली दे रही हैं और मध्यम वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को निजी कंपनियां अपने दायरे में ले लेंगी। ऐसा होने से पहले से ही संकट से गुजर रही सरकारी वितरण कंपनियों के लिए और भी बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी और वे धीरे-धीरे करके मर जाएंगी। यह सबसे बेहतरीन टाइम है कि वितरण कंपनियों का पीपीपी मॉडल पर निजीकरण किया जाए।
लीगल इनीशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट की सीनियर एडवाइजर अश्विनी चिटनिस ने कहा कि विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 में स्पष्टता की बहुत कमी है। यह बिल संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप भी नहीं है। इसमें मल्टीपल लाइसेंसिंग की बात कही जा रही है लेकिन इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि आपूर्ति के क्षेत्र को किस तरह परिभाषित किया जाएगा। इस विधेयक में यह जाने बगैर प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है कि सीलिंग और फ्लोर टैरिफ किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे। सरकार कह रही है कि यह सारी चीजें नियमों के मुताबिक निर्धारित की जाएंगी मगर वे नियम क्या होंगे, इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है।
क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा कि विद्युत (संशोधन) विधेयक पर और अधिक विचार-विमर्श की जरूरत है। यह इसलिये भी जरूरी है क्योंकि इसका असर देश के तमाम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। देश में उपभोक्ताओं के अलग-अलग वर्ग हैं, लिहाजा इस विधेयक में सबके हितों के संरक्षण का तत्व शामिल होना जरूरी है।