पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या निश्चित चिकित्सा भत्ता का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प परिवर्तन के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करने का निर्देश जारी किया
नई दिल्ली (PIB): वर्तमान निर्देशों के अनुसार सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पास सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा के बदले में प्रतिमाह 1000 रुपए का निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठाने का विकल्प है। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जीवनकाल में एक बार एफएमए से सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या इसके विपरीत विकल्प को बदल सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या निश्चित चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने का निर्देश जारी किया है।
इन निर्देशों के अनुसार यदि एफएमए पाने वाला पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वह एफएमए सुविधा को बंद करने के लिए संबंधित पेंशन वितरण बैंक में आवेदन कर सकता है। पेंशन वितरित करने वाला बैंक एफएमए का भुगतान बंद कर देगा और आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन कार्यदिवस के अंदर इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस योगदान का भुगतान करने के बाद सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस अधिकारियों को आवदेन कर सकता है, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है और सीजीएचएस अधिकारी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को सभी औपचारिकताएं पूरी होने की तिथि से चार कार्यदिवसों के भीतर एक अनंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी करेंगे।
यदि कोई पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस/चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर सीजीएचएस क्षेत्र में निवास बदलने पर एफएमए का लाभ उठाना चाहता है तो वह सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा के समर्पण के लिए सीजीएचएस अधिकारियों को आवेदन कर सकता है। सीजीएचएस अधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर आवश्यक अनुमोदन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार कार्य दिवसों के अंदर इस बात का प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है। इसके बाद पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी एफएमए के भुगतान के लिए समर्पण प्रमाणपत्र की प्रति के साथ कार्यालय प्रमुख को पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन जमा कर सकता है। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने के दो महीने के भीतर संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में एफएमए का भुगतान सीजीएचएस अधिकारियों द्वारा समर्पण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से किया जाएगा।
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