पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता या फिर जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण खो दिया है.
कोई भी नागरिक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चे के संबंध में पोर्टल https://pmcaresforchild.in के माध्यम से प्रशासन को सूचित कर सकता है.
नयी दिल्ली (PIB): बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना विशेष तौर पर उन बच्चों को सहायता उपलब्ध कराती है, जिन्होंने 11 मार्च 2020 के बाद से शुरू होने वाली अवधि के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता या फिर जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी से खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी सेहत का ख्याल रखना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करना है।
केंद्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। राज्य में किशोर न्याय से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किये गए विभाग राज्य स्तर पर इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी होंगे।
इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल https://pmcaresforchildren.in पर देखी जा सकती हैं। 15 जुलाई 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने एवं उन्हें पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। कोई भी आम नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र बच्चे के संबंध में प्रशासन को सूचित कर सकता है।
***