जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण- सार्वजनिक नोटिस की अवधि: निर्वाचन आयोग
नई-दिल्ली (PIB): राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के तहत आयोग में पंजीकरण के इच्छुक दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए में उल्लिखित अधिकारों के तहत आयोग द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के तहत अपनी स्थापना के 30 दिनों के भीतर संबंधित धारा के अंतर्गत आयोग के समक्ष आवेदन जमा करना होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्था को आयोग के समक्ष पंजीकरण के लिए पार्टी के प्रस्तावित नाम पर 30 दिन के भीतर आपत्ति, अगर कोई हो, मांगे जाने के लिए दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दो दिन तक प्रकाशित कराने के लिए कहा जाता है। यह नोटिस आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए 26.02.2021 को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि, कोविड-19 से जुड़ी बंदिशों को देखते हुए, पंजीकरण के लिए आवेदन बढ़ाने में अव्यवस्था और देरी देखने को मिली थी, जिससे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी हुई थी। इसलिए, मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने कुछ छूट दी है और उन दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है, जिन्होंने 26.02.2021 को या उससे पहले अपना सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करा दिया है। सभी दलों के लिए, उन दलों सहित जिन्होंने 26.02.2021 से पहले 7 दिन से कम समय में सार्वजनिक नोटिस पहले ही प्रकाशित कर दिया है, आपत्ति यदि कोई हो तो उसे 02.03.2021 को शाम 5.30 बजे या मूल रूप से उपलब्ध 30 दिन की अवधि से पहले, जो भी पहले हो, तक जमा की जा सकती है।
यह छूट असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में नामांकन की अंतिम तारीख 19.03.2021 तक और पश्चिम बंगाल में 07.04.2021 (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख) तक लागू रहेगी।
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