'5.09% सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, '5.77% सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, और '6.80% सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी
नयी दिल्ली (PIB): भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’, (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033’ (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 11 सितंबर, 2020 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 11सितंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 11सितंबर, 2020(शुक्रवार)को की जाएगी और सफल बोली दाताओें द्वारा भुगतान 14सितंबर,2020 (सोमवार)को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधितपरिपत्रसंख्याआरबीआई/2018-19/25,दिनांक 24जुलाई2018,केतहतजारी“केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
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