वाहनों के पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए मोबाइल नम्बर देना होगा
नई-दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय मालिक का मोबाइल नंबर लेने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्या 20, 23ए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्या 178 ई अधिसूचित की है।
ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे- पंजीकरण, स्थानांतरण, वाहनों का रजिस्टर,नवीनीकरण, डुप्लीकेट कॉपी, एनओसी प्रदान करना, पता बदलना, प्रवेश या किराया/ खरीद/उपप्राधीयन लिए सीमा प्रविष्टि आदि से जुड़े हैं।
संशोधित नियमों के अनुसार, वाहन मालिक को किसी भी सम्बन्धित सेवा का लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
swatantrabharatnews.com
27.jpg)
.jpg)

.jpg)



10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)