
विशेष: 31दिसम्बर 2015 को रिटायर हुए सभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन निर्धारण कर सभी पेंशन लाभ के हकदार!-
नई-दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने OA No.571 / 2017 में दिनांक 17.04.2018 को माननीय श्री के.एन. श्रीवास्तव, सदस्य (ए) ने वादी- [सर्वश्री कमल सिंह यादव (आयु लगभग 61 वर्ष) (उप सचिव के रूप में सेवानिवृत्त)] -बनाम- प्रतिवादी [भारत संघ, नई दिल्ली, 2. सरकार के सचिव। भारत की, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, और 3. सरकार के सचिव। भारत की, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली] में निर्णय देते हुुुए लिखा है कि, तत्काल मामले में, आवेदक की जन्म तिथि 1.1.1956 है जिसेे 31.12.2015 को रिटायर किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस• बनर्जी (सुप्रा) में पारित आदेश/ निर्धारित कानून के अनुपात पर निर्भर करते हुए, उसे माना जाता है कि वह दिनांक 1.1.2016 के पूर्वाह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। इसलिए, वह 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने सभी पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार है। तदनुसार, यह OA अनुमत है। लागू किए गए अनुलग्नक A-1 के आदेश को अवैध घोषित किया गया है और तदनुसार निरस्त कर दिया गया है।
अब उक्त निर्णय के अनुसार 31 दिसम्बर 2015 को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन निर्धारण करा कर सभी पेंशन लाभ के हकदार हैं।
रेल सेवक संघ के महामंत्री और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश)- सच्चिदानन्द श्रीवास्तव ने 31दिसम्बर 2015 को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों से कहा है कि 31दिसम्बर 2015 को सेेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों में से किसी को दि: 01.01.206 से वेतन का निर्धारण करा कर सभी पेंशन-लाभ प्रााप्त करने में कहीं कोई कठिनाई आये तो वे उनके मोबाइल नम्बर 8765531599 पर करके या WhatsApp करकेे सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने WhatsApp करने वाले कर्मचारियों से अपील की है कि, वे WhatsApp करके SMS जरूर कर देें।
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