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गुजरात विधानसभा की 77 - जामनगर सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना: चुनाव आयोग
ईनई-दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा की आकस्मिक रूप से रिक्त हुई "77- जामनगर सीट" के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है।
स्थानीय त्यौहार, मतदाता सूची और मौसम आदि को ध्यान में रखने के बाद आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगा:.
मतदाता सूची
उपरोक्त विधानसभा सीट के लिए मतदाता सूची को अर्हता दिनांक के रूप में 01/01/2019 को संशोधित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी (वीवीपैट)
आयोग ने उपचुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित किये जाना सुनिश्चित किया गया है।
मतदाताओं की पहचान
पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त उप.चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त उप-चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी।
आचार संहिता
उप-चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदान वाले जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जो आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/ आईएनएसटी/2016/ सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
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