CBI में कलह: आलोक-अस्थाना के बाद बस्सी पहुंचे SC, अपने ट्रांसफर को दी चुनौती, कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार
नई-दिल्ली, 30अक्टूबर: सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्थानांतरण को चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। एके बस्सी का कहना है कि उन्होंने रिश्वतखोरी के मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ सबूत जमा कर लिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उनके जमा किए गए सुबूतों को देखे। बस्सी अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना भी करना चाहते हैं। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का पुलिस को निर्देश दिया। न्यायालय ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में सतीश सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इंकार किया। उच्चतम न्यायालय ने सना की वह याचिका खारिज की जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी।
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्थानांतरण को चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
एके बस्सी का कहना है कि उन्होंने रिश्वतखोरी के मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ सबूत जमा कर लिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उनके जमा किए गए सुबूतों को देखे।
बस्सी अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना भी करना चाहते हैं। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का पुलिस को निर्देश दिया।
न्यायालय ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में सतीश सना के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगाने से इंकार किया।
उच्चतम न्यायालय ने सना की वह याचिका खारिज की जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी।
(साभार- मल्टी मीडिया)
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