छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018: राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण तथा टेलीकास्ट समय आवंटन के संबंध में
नई-दिल्ली: चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभाओं के चुनाव 2018 – राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण/ टेलीकास्ट समय आवंटन के संबंध में आयोग द्वारा 15 अक्टूबर, 2018 को जारी आदेश संख्या 437/टीए-एलए/1/2018/सूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिए दी जा रही है।
आदेश:
वर्ष 1998 में लोक सभा आम चुनाव के समय 16 जनवरी, 1998 को आयोग के निर्देश के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी के नि:शुल्क उपयोग सुविधा के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की नई योजना शुरू की गई। यह योजना 1998 के बाद हुए राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव तथा 1999, 2004, 2009 तथा 2014 के लोक सभा आम चुनाव में भी जारी रही।
निर्वाचन तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा जनप्रतिनिधित्व 1951 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रानिक मीडिया से चुनाव अभियान के लिए न्यायोचित समय साझा करने का आधार अब वैधानिक हो गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 39ए के नीचे व्याख्या की धारा (ए) द्वार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए सरकारी स्वामित्व या पूरी तरह वित्त पोषित इलेक्ट्रानिक मीडिया को अधिसूचित किया है। इसलिए आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के विधानसभा के चुनाव–2018 में प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से न्यायोचित समय साझा करने की योजना का विस्तार करने के निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के संबंध में केवल राष्ट्रीय दलों तथा मान्यता प्राप्त राज्य दलों को ही प्रसारण और टेलीकास्ट समय के उपयोग की सुविधा मिलेगी।
योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं –
1. सुविधाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के मुख्यालयों से मिलेंगी और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य स्टेशन इसे रिले करेंगे।
टेलीकास्ट प्रसारण के लिए समय आवंटन
2. दूरदर्शन नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों तथा आकाशवाणी के नेटवर्क पर समान रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय दल और मान्यता प्राप्त राज्य दल (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में मान्यता प्राप्त) को 45 मिनट का समय दिया जाएगा।
3. राजनीतिक दलों को पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
4. प्रसारण के एक सत्र में किसी भी दल को 15 मिनट से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा।
टेलीकास्ट/ प्रसारण की तिथि
5. उपरोक्त राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में प्रसारण और टेलीकास्ट की अवधि पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि और मतदान की तिथि से दो दिन पहले (प्रत्येक चरण में) के बीच होगी।
6. प्रसार भारती निगम आयोग के परामर्श से प्रसारण और टेलीकास्ट की वास्तविक तिथि और समय का निर्णय लेगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी में उपलब्ध वास्तविक ट्रांसमिशन समय को संचालित करने वाली बाध्यताओं के अधीन होगा।
लिखित प्रति को अग्रिम रूप में प्रस्तुत करना
7. टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को लिखित प्रति और रिकार्डिंग अग्रिम रूप से करानी होगी। राजनीतिक दल अपने खर्च पर वैसे स्टूडियों में रिकार्डिंग कराएंगे जो प्रसार भारती निगम या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्र के तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। राजनीतिक दल विकल्प के रूप में अग्रिम अनुरोध करके दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के स्टूडियों में भी रिकार्डिंग करा सकते हैं। ऐसे मामलों में दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा पहले से बताए गए समय पर राज्यों की राजधानियों में रिकार्डिंग कराई जा सकेगी।
पैनल परिचर्चा तथा बहस
8. राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम दूरदर्शन / आकाशवाणी के केंद्र/स्टेशन पर अधिक से अधिक पैनल परिचर्चा और बहस का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं।
9. भारत निर्वाचन आयोग ऐसे पैनल परिचर्चा और बहस के लिए प्रसार भारती निगम के परामर्श से समन्वयकर्ताओं के नामों को स्वीकृति देगा।
टेलीकास्ट/ प्रसारण में दिशा-निर्देशों का पालन
10. दूरदर्शन /आकाशवाणी पर टेलीकास्ट/प्रसारण में निम्नलिखित बातों की अनुमति नहीं होगी –
क. दूसरे देशों की आलोचना
ख. धर्मों या समुदायों पर हमला
ग. कोई भी असभ्य और अपमानजनक बात
घ. हिंसा भडकाना
ङ. कोई ऐसी बात जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो
च. राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा पर आरोप
छ. देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात
ज. किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करना
राजनीतिक दलों के समय वाउचर
11. पांच मिनट मूल्य का वाउचर होगा और एक वाउचर में 1 से 4 मिनट का आवंटन होगा। राजनीतिक दल अपनी सुविधानुसार इसे मिला सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित किये जाने वाले समय का ब्यौरा दिया जा रहा है।
आदेशानुसार
अजॉय कुमार
सचिव
swatantrabharatnews.com