बीएच लोया मौत मामले में सभी याचिकाएं खारिज
नयी दिल्ली 19 अप्रैल: (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश बी एच लोया मौत मामले की स्वतंत्र जांच कराने संबंधी सभी याचिकाएं आज खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि लोया मौत मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली इन याचिकाओं में कोई ‘मेरिट’ नहीं है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “बी एच लोया की मौत के मामले में संदेह का कोई आधार नजर नहीं आता। इसलिए मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश का कोई आधार नहीं दिखता।”
न्यायालय ने गत 16 मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुरेश, उप्रेती - वार्ता
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