छत्तीसगढ़ में भी बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को हो सकती है फांसी की सजा
छत्तीसगढ़, 16 अप्रैल: छत्तीसगढ़ में भी 12 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा मिल सकती है. राज्य महिला आयोग ने पॉस्को एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है.
राज्य सरकार ने भी नियम में बदलाव का भरोसा दिलाया है. राज्य महिला आयोग ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को आजीवन कारावास की सजा के बजाए फांसी दिए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है.
हरियाणा में एक ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका है. कुछ और राज्यों में ऐसे प्रस्ताव पर विचार चल रहा है. मामले में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि महिला आयोग के प्रस्ताव को परीक्षण के लिए विधि आयोग को भेजा जा रहा है. राज्य में बच्चियों पर बढ़ते यौन उत्पीड़न को देखते हुए महिला आयोग ने पॉस्को एक्ट की सजा में संशोधन की मांग की है.
राज्य महिला आयोग ने ऐसे दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा निर्धारित किए जाने की अनुशंसा की है.
राज्य महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय ने कहा है कि दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा निर्धारित करने की अनुशंसा करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. पत्र में महिला आयोग ने लिखा है कि 12 साल या कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सख्त होनी चाहिए. नियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि समाज के एक स्टॉग मैसेज जा सके और अपराधों में कमी हो सके.
बता दें कि हरियाणा ने पॉस्को एक्ट में यौन हमले के दोषियों के लिए मृत्युदंढ की सजा तय की है. महिला आयोग ने अपने पत्र में इसी संशोधन का उललेख किया है.
(साभार- न्यूज़-18)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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