चारा घोटाला:लालू यादव को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा
रांची 24 मार्च: (वार्ता) अविभाजित बिहार में अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई।
सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित नियमित मामले 38ए/96 में सुनवाई के बाद श्री यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 409,420, 467, 468,471 और 477 (ए) के तहत दोषी पाते हुए सात साल की सजा के साथ तीस लाख रुपये का जुर्माना किया।
अदालत ने इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भी राजद अध्यक्ष श्री यादव को सात साल की सजा के साथ तीस लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर श्री यादव को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हालांकि सजा को लेकर संयश की स्थिति बनी हुई है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी जैसा कि चारा घोटाले के अन्य मामलों में हुआ है या श्री यादव को दोनों सजाएं अलग-अलग भुगतनी होगी। वकीलों का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सतीश
(साभार: वार्ता & फोटो- One India)
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