सुप्रीम कोर्ट: NEET के लिए आधार अनिवार्य नहीं.: NEET 2018.
नई दिल्ली, 07 मार्च 2018: सुप्रीम कोर्ट ने NEET की परिक्षा के लिए अधार की अनिवार्यता पर बड़ा फैसला सुनाया है. परिक्षार्थियों को परिक्षा में आधार कार्ड ले जाना अब अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएससी बोर्ड को निर्देश दिया है कि आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड का विवरण न मांगा जाए. बता दें कि आवेदन की आखिरी तिथि 9 मार्च है.
नीट 2018 के फॉर्म भरने के लिए आधार की अनिवार्यता के मामले में केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है. केंद्र की ओर से कहा गया है कि NEET 2018 के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. केंद्र सरकार का कहना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) मेडीकल का प्रवेश फार्म भरने वाले किसी भी आवेदक पर आधार नंबर भरने और आधार कार्ड लगाने का दवाब नहीं डाल सकता है.
बता दें कि MBBS और BDS के CBSE NEET 2018 में आवेदन की अंतिम तारीख 9 मार्च है. ऐसे में आवेदन के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं. लिहाजा आधार की अनिवार्यता के खिलाफ कल ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जिसमें गुजरात के आबिद अली पटेल ने CBSE NEET 2018 आवेदन में आधार को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी थी.
पटेल ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में आधार को किसी भी परीक्षा के आवेदन के लिए अनिवार्य कैसे किया जा सकता है. हालांकि इस मामले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.
(साभार: न्यूज़-18)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
swatantrabharatnews.com