चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जारी: निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने और 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की कार्यवाही आरंभ की
नई दिल्ली (PIB): भारत निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जारी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने और 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की कार्यवाही आरंभ की है।
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त) भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते हैं।
2. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी संघ को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद, चुनाव चिह्न, कर छूट आदि कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं।
3. राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि यदि कोई दल 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाएगा।
4. चुनावी व्यवस्था दुरुस्त करने की व्यापक और सतत नीति के तहत निर्वाचन आयोग 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है।
5. इसके पहले चरण में निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त 2025 को 334 आरयूपीपी को सूची से हटाया है, जिससे सूचीबद्ध आरयूपीपी की संख्या 2,854 से घटकर 2,520 रह गई है।
6. इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 476 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। (अनुलग्नक में देखें)
7. किसी भी दल को सूची से अनुचित रूप से न हटाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके उपरांत संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सुनवाई में दलों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, किसी भी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को सूची से हटाने के बारे में अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।
आरयूपीपी का राज्यवार ब्यौरा
|
क्रम संख्या |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
आरयूपीपी की संख्या |
|
1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
1 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
17 |
|
3 |
असम |
3 |
|
4 |
बिहार |
15 |
|
5 |
चंडीगढ़ |
1 |
|
6 |
छत्तीसगढ़ |
7 |
|
7 |
दिल्ली |
41 |
|
8 |
गोवा |
5 |
|
9 |
गुजरात |
10 |
|
10 |
हरियाणा |
17 |
|
11 |
हिमाचल प्रदेश |
2 |
|
12 |
जम्मू-कश्मीर |
12 |
|
13 |
झारखंड |
5 |
|
14 |
कर्नाटक |
10 |
|
15 |
केरल |
11 |
|
16 |
मध्य प्रदेश |
23 |
|
17 |
महाराष्ट्र |
44 |
|
18 |
मणिपुर |
2 |
|
19 |
मेघालय |
4 |
|
20 |
मिजोरम |
2 |
|
21 |
नगालैंड |
2 |
|
22 |
ओडिशा |
7 |
|
23 |
पंजाब |
21 |
|
24 |
राजस्थान |
18 |
|
25 |
तमिलनाडु |
42 |
|
26 |
तेलंगाना |
9 |
|
27 |
त्रिपुरा |
1 |
|
28 |
उत्तर प्रदेश |
121 |
|
29 |
उत्तराखंड |
11 |
|
30 |
पश्चिम बंगाल |
12 |
|
|
कुल |
476 |
*****
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