
WTO न्यूज़ (विवाद निपटान): यूरोपीय संघ-चीन बौद्धिक संपदा विवाद में मध्यस्थों ने फैसला सुनाया
जिनेवा (WTO न्यूज़): 21 जुलाई को, विश्व व्यापार संगठन ने विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 25 के तहत यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार प्रसारित किया, ताकि "चीन - बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन" (डीएस611) में डब्ल्यूटीओ विवाद पैनल के निष्कर्षों की समीक्षा की जा सके।
यह बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (एमपीआईए) के तहत आयोजित दूसरी अपील मध्यस्थता है, जिसमें चीन और यूरोपीय संघ दोनों भागीदार हैं।
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एमपीआईए क्या है?
अप्रैल 2020 में, इसके मूल 18 सहभागी सदस्यों के बीच एमपीआईए पर सहमति बनी थी ताकि किसी भी दो या अधिक सहभागी सदस्यों के बीच विवादों में अपील की स्थिति में डीएसयू के अनुच्छेद 25 के तहत मध्यस्थता का सहारा लेने की संभावना प्रदान की जा सके। वर्तमान में, निम्नलिखित विश्व व्यापार संगठन के सदस्य एमपीआईए के पक्षकार हैं: ऑस्ट्रेलिया; बेनिन; ब्राज़ील; कनाडा; चिली; चीन; कोलंबिया; कोस्टा रिका; इक्वाडोर; यूरोपीय संघ; ग्वाटेमाला; हांगकांग, चीन; आइसलैंड; जापान; मकाओ, चीन; मलेशिया; मेक्सिको; मोंटेनेग्रो; न्यूज़ीलैंड; निकारागुआ; नॉर्वे; पाकिस्तान; पैराग्वे; पेरू; फिलीपींस; सिंगापुर; स्विट्ज़रलैंड; यूक्रेन; यूनाइटेड किंगडम; और उरुग्वे।
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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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