गोरखपुर त्रासदी: SC का संज्ञान लेने से इनकार
गोरखपुर त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकारनई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हाल में हुई बच्चों की मौत की घटना का संज्ञान लेने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाने वाले वकील से मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने कहा कि वह इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। याचिका दायर करने वाले वकील ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत की एसआईटी जांच करवाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारी स्थिति और शिकायतों को देख रहे हैं, फिर भी अगर कोई बात है तो उसे संबद्ध हाई कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, 'यूपी के मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर सक्रिय हैं। हमने योगी को टीवी पर अस्पताल का दौरा करते देखा है। यह घटना एक प्रदेश के अस्पताल से जुड़ी है। बेहतर होगा कि आप मामले को हाई कोर्ट में उठाएं।' गौरतलब है कि 7 अगस्त के बाद से बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कथित तौर पर 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से कई की मौत कथित तौर पर ऑक्सिजन की कमी के कारण हुई है। वेंडर को बकाया राशि नहीं दिए जाने के कारण ऑक्सिजन की आपूर्ति बाधित हुई थी। बीते दो दिन में कथित रूप से कम से कम 30 बच्चों की मौत हुई। इनमें से अधिकतर नवजात थे जिनकी मौत नियो नेटल इन्टेंसिव केयर यूनिट में हुई। पुलिस ने कहा कि इस मामले में औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 12 अगस्त को मामले की आधिकारिक जांच के आदेश दिए थे और मेडिकल कालेज अस्पताल के प्राचार्य राजीव मिश्रा को निलंबित कर दिया था। Let's block ads! (Why?)
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