
संशोधित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए नए सिरे से परिवर्तित किया जाएगा: विधि एवं न्याय मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अभी-अभी "प्रेस नोट" जारी कर बताया है कि, "संशोधित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए नए सिरे से परिवर्तित किया जाएगा। "
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को 13 फरवरी, 2025 को विधिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया, जो पारदर्शिता और हितधारकों तथा जनता के साथ व्यापक सहभागिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हालांकि, प्राप्त सुझावों और चिंताओं पर विचार करते हुए, परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
प्राप्त फीडबैक के आधार पर, संशोधित विधेयक के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से विचार किया जाएगा।
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