1. सीसीआई ने जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड की कुल चुकता शेयर पूंजी के 42.99 प्रतिशत हिस्से को जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित करने को मंजूरी दी
जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की कुल चुकता शेयर पूंजी के 71.79 प्रतिशत अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई
आयोग का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
नई-दिल्ली (PIB): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने (i) जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड की कुल चुकता शेयर पूंजी की 42.99 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण, और (ii) जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की कुल चुकता शेयर पूंजी के 71.79 प्रतिशत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्तावित संयोजन में (i) जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (जेएमएफएल) द्वारा जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेएमएफसीएसएल) की कुल चुकता शेयर पूंजी का 42.99 प्रतिशत अधिग्रहण, और (ii) जेएमएफसीएसएल द्वारा जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ( जेएमएफएआरसी ) की कुल चुकता शेयर पूंजी के 71.79 प्रतिशत अधिग्रहण शामिल है।
जेएम फाइनेंशियल ग्रुप (जेएमएफएल ग्रुप ) का संचालन और नियंत्रण जेएमएफएल के पास है , जो स्वयं और अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से एकीकृत और विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। यह बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध कंपनी है। जेएमएफएल के प्राथमिक व्यवसाय में निवेश बैंकिंग व्यवसाय, निजी इक्विटी फंड प्रबंधन, निजी संपत्ति और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का संचालन शामिल है।
जेएमएफएल की सहायक कंपनी जेएमएफसीएसएल नॉन डिपोसिट क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है, जिसे एक निवेश और ऋण कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के साथ पंजीकृत मध्यम स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में यह थोक ऋण गतिविधियों, रियल एस्टेट वित्तपोषण और कॉर्पोरेट वित्तपोषण में संलग्न है।
जेएमएफएआरसी, जेएमएफएल की सहायक और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जोखिम वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके समाधान के लिए बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन में लगी है।
आयोग का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
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