ओडिशा में कोयले की रॉयल्टी दर: कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): दिनांक 10.05.2012 की अधिसूचना के अनुसार रॉयल्टी की दरें भारत के सभी राज्यों के लिए कोयले की कीमत पर 14 प्रतिशत यथामूल्य की दर से तय की गई हैं। इसमें पश्चिम बंगाल राज्य शामिल नहीं है जहां ये रॉयल्टी कोयले के ग्रेड के आधार पर 7.00 रुपये से 2.50 रुपये प्रति टन तक है।
ओडिशा राज्य को 2023-24 में कोयले की कीमत पर 14 प्रतिशत यथामूल्य की दर से 3881.796 करोड़ रुपये (अनंतिम) की रॉयल्टी प्राप्त हुई है, जो पिछले दशक में कोयले के उत्पादन के अनुरूप है।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, ताकि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से किसी भी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर को बढ़ाया या घटाया जा सके। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी।
यह जानकारी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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